निर्वाचन कार्य के सम्पादन हेतु अधिग्रहित वाहन मय ड्राईवर के मण्डी समिति बॉंदा में समय से उपस्थित हो - डीएम बाँदा
श्रीकांत श्रीवास्तव संवाददाता बाँदा
बाँदा - नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में पोलिंग पार्टियों/सेक्टर मजिस्ट्रेटो के लिये वाहनों के अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराये गये है जिनके समबन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी यातायात को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि दिनांक 08 मई 2023 को जो भी अधिग्रहित वाहन निर्धारित समय पर मण्डी समिति बॉंदा में उपस्थित नही होते है तो ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये साथ ही ए0आर0टी0ओ0 बॉंदा को उन वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिये गये है ।
निर्वाचन कार्य के सम्पादन हेतु यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 278 मतदान स्थलों पर पोलिंग पार्टी भेजे जाने हेतु बसों, तथा बोलेरो/स्कार्पियों की आवश्यकता होगी जिसके लिये पूर्व में ही सम्बन्धित थानो के माध्यम से वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश उपलब्ध कराये जा चुके है तथा वाहन स्वामियों को दिनांक 08 मई 2023 को प्रातः 09 बजे मण्डी समिति बॉंदा में अपने वाहन मय ड्राईवर के उपस्थित होने के आदेश दिये गये है ।