जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार में जागरूकता शिविर कार्यक्रम का किया गया आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार में जागरूकता शिविर कार्यक्रम का किया गया आयोजन
फतेहपुर।अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण  के तत्वाधान में  रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला कारागार  में निरूद्व विचाराधीन बंदियों को उनके विधिक जागरुकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 
उक्त शिविर में श्रीमती नित्या पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर व  मो0 अकरम खान, जेल अधीक्षक, सुरेश चन्द्र जेलर,  रवि शंकर तिवारी, डिप्टी जेलर व जेल पी.एल.वी. आदि उपस्थित रहे।उपरोक्त शिविर में विचाराधीन बन्दियो को उनके विधिक अधिकारो विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक   अधिकार प्राप्त है। जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल  अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांें से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त है।
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