जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000/- रूपये किया गया जुर्माना

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000/- रूपये  किया गया जुर्माना



फतेहपुर।पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पोर्टल पर चिन्हित अभियोग में पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 21.03.2024 को  न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- जाफरगंज, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 306/2018, मु0अ0सं0- 152/2018, धारा- 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शिववली पुत्र शिवप्रसाद निषाद,  नि0- ग्राम गजईपुर, थाना- जाफरगंज, जनपद- फतेहपुर को धारा- उक्त के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा ।

पुलिस टीम में महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, हंसराज सिंह, दिया शिप्रा पाठक, रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, मॉनीटरिंग सेल,  निरीक्षक चिरंजीव मोहन सतेन्द्र सिंह, स्मिता,अनिल दुबे मौजूद रहे।

टिप्पणियाँ