मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 9,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

 मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप  न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 9,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित



फतेहपुर।पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अभियोग में पुलिस अधीक्षक  के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 14.03.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- बिन्दकी, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 116/2021, मु0अ0सं0- 510/2020, धारा- 498ए/ 304बी/ 323 भादवि एवं ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अभिमन्यु रैदास पुत्र सोहन लाल, नि0- ग्राम बसन्ती खेड़ा, थाना- बिन्दकी, जनपद- फतेहपुर को धारा- 304 बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा धारा- 498ए भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का कारावास व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 323 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष का कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा ।

पुलिस टीम में निरीक्षक महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, हंसराज सिंह,  शिप्रा पाठक, रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, मॉनीटरिंग सेल, विवेचक- सीओ  योगेन्द्र सिंह मलिक  देवेन्द्र गिरि, रूचि शुक्ला, शिवकिशोर मौजूद रहे।

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