01 अभियुक्त को 06 माह के लिये कराया गया जिला बदर बांदा - लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही तेज करते हुए 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये कराया गया जिला बदर । पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस द्वारा लगातार ऐसे अराजक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है जो लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते है । इसी क्रम में एक अभियुक्त को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर घोषित कराया गया । गौरतलब हो कि अभियुक्त रोहित नाई पुत्र गिरजा शंकर नि0 कैलाशपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था जिस पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त किसी न किसी माध्यम से लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता था । पुलिस द्वारा अभियुक्त पर कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये जिला बदर कराया गया ।

 01 अभियुक्त को 06 माह के लिये कराया गया जिला बदर




बांदा -  लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही तेज करते हुए 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये कराया गया जिला बदर । पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस द्वारा लगातार ऐसे अराजक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है जो लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते है । इसी क्रम में एक अभियुक्त को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर घोषित कराया गया । गौरतलब हो कि अभियुक्त रोहित नाई पुत्र गिरजा शंकर नि0 कैलाशपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था जिस पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त किसी न किसी माध्यम से लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता था । पुलिस द्वारा अभियुक्त पर कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये जिला बदर कराया गया ।


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