दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा
बाँदा - आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2017 में गर्भवती पत्नी की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में गर्भवती पत्नी की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 05.12.2017 को ग्राम पैलानी के रहने वाले फूलचन्द्र निषाद द्वारा थाना पैलानी पर अपनी पुत्री की दहेज की मांग को लेकर उसके ससुरालीजनों द्वारा दिनांक 04.12.2017 को हत्या किये जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था । इस सम्बन्ध में थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 177/17 धारा 498ए/304बी/316 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजीव प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 25.03.2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 18.04.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । अभियोजक श्री सुशील कुमार व श्री श्रवण कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी कमल किशोर के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।