दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

बाँदा - प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जनपद बांदा अभिषेक चौधरी ने बताया है कि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः-
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत केवल युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/- तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- तथा दोनो के दिव्यांग होने पर रू० 35000/- की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से इस योजनान्तर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है।
पात्रता की शर्तेः-

(1) शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
(2) दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी में न हो।
(3) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत (स्थायी) या उससे अधिक होनी चाहिए।
(4) ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। 

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष मे सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन
http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, युवक व युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त बेवसाइट पर करना अनिवार्य है साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट की प्रति व वॉछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन, कमरा न0-16 बाँदा मे प्राप्त करायें।
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