03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 05-05 हजार रुपए जुर्मानें की सजा
बांदा - आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में युवक की सिर पर फावड़ा व बरछी मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास व 05-05 हजार रुपए जुर्मानें की सजा । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में युवक के सिर पर फावड़ा व बरछी से मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 07.06.2019 को थाना चिल्ला क्षेत्र के ग्राम पलरा के रहने वाले बलवीर पुत्र चुन्ना को गांव के ही रहने वाले विक्रम, लखना व मुन्ना पुत्रगण पनुवा ने पुरानी रंजिश को लेकर बलवीर के सिर पर फावड़ा व बरछी मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था जिसकी इलाज के दौरान कानपुर हैलेट अस्पताल में मृत्यु हो गई । इस संबंध में मृतक के पिता चुन्ना रैदास की तहरीर पर थाना चिल्ला पर मु0अ0सं0 63/19 धारा 302/504/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन एसएचओ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना व साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 15.08.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।