कुट्टू आटा की खुली बिक्री को प्रतिबंधित करने को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा आदर्श उद्योग व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक संपन्न
फतेहपुर।जिलाधिकारी के आदेश के क्रम मे कुट्टू आटा की खुली बिक्री को प्रतिबंधित करने एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन / लाइसेंस की वृद्धि के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फतेहपुर एवं आदर्श उद्योग व्यापार मंडल, फतेहपुर की एक संयुक्त बैठक बाकरगंज में आयोजित की गई जिसमें सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्र पाल सिंह ने बैठक में उपस्थित व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं अन्य व्यापारियों को अवगत कराया के किया के कुट्टू का आटा (खुला) बिक्री करना प्रतिबंधित है. इसके सेवन से फूड प्वाइजनिंग की संभावना है, पैक्ड कुट्टू का आटा ही बिक्री करें और उसकी भी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लें, कहीं वह एक्सपायर तो नहीं हो गया है? यदि ऐसा हो तो कोई भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर इस बिक्री करने हेतु नहीं रखे,उसे तत्काल नष्ट कर दें ।यदि खाद्य सुरक्षा की प्रवर्तन टीम को कहीं भी कुट्टू का आटा की (खुला) बिक्री पाई गई तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित मैं बैठक में व्यापारियों से खाद्य लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन वृद्धि के लिए अपील की । व्यापारियों को अवगत कराया कि वे Fssai का खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण प्राप्त करने के उपरांत ही खाद्य व्यवसाय संचालित करें। यदि छापेमारी के दौरान कोई बिना खाद्य लाइसेंस/ पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी , इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
बैठक में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि हम जनपद के सभी व्यापारियों को जागरुक /सचेत करने के लिए जनसंपर्क करेंगे । उक्त बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त खाद्य एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अतिरिक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार साहू सहित दर्जनों व्यापारी उपस्थित रहे।