अब 45 मीटर चौड़ी सड़क पर मिल सकेगी ऊंची इमारत बनाने की अनुमति
न्यूज।प्रदेश सरकार ने अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया है। वहीं, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों के निर्माण पर एफएआर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने की राह आसान हो जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। नई व्यवस्था के तहत 100-300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एकल इकाई वाले प्लॉट के लिए एफएआर सीमा को बढ़ाकर 2.25 से 2.5, 300-1200 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए 2.5, विकसित क्षेत्र में 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़क पर प्लॉट के लिए एफएआर की अधिकतम सीमा 2.1 से 2.5 किया गया है। ग्रीन-रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त निशुल्क एफएआर में बढ़ोत्तरी भी हो सकेगी।