वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों के पास आखिरी दिन,न जमा करने पर देय होगी 25 हजार पेनाल्टी

 वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों के पास आखिरी दिन,न जमा करने पर देय होगी 25 हजार पेनाल्टी



न्यूज़।अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लीजिए कि 28 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। निर्धारित समय तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है।वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर-9 और 9सी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख थी। कोरोना के चलते इसका समय दो माह के लिए बढ़ा दिया गया था। इन्हेंं वार्षिक रिटर्न भी कहा जाता है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2019-20 में दो करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उन्हेंं अनिवार्य रूप से जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, दो करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे रिटर्न फाइल करें या नहीं। समय से यह रिटर्न फाइल न करने वालों के ऊपर रोज के हिसाब से 200 रुपये विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

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