उर्वरक के फुटकर विक्रेताओं को जिला कृषि अधिकारी ने किया निर्देशित
फतेहपुर। फुटकर विक्रेताओं के स्तर पर यू0पी0आई0 क्यू0आर0 की व्यवस्था हेतु
कृषकों द्वारा उर्वरक के फुटकर बिक्री केन्द्रों से उर्वरकों को क्रय करने के लिये कैशलेस/डिजिटल
भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु समस्त फुटकर विक्रेताओं के स्तर पर यू०पीआई० क्यू0आर0 कोड की व्यवस्था सम्बन्ध में थोक विक्रेताओं के माध्यम से लगातार निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कार्यालय पत्रांक 270 दिनांक 14 जुलाई 2020, पत्रांक 724 दिनांक 26 सितंबर 2020 एवं पत्रांक 982 दिनांक 27 नवंबर.2020 के द्वारा यू0पी0आई0 क्यू0आर0 कोड की स्थापना हेतु लगातार लिखित एवं मौखक रूप से निर्देशित किया जा रहा
है। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बहुत से फुटकर विक्रेता यू0पी0आई0 क्यू0आर0 कोड की व्यवस्था करने
में रूचि नहीं ले रहे है एवं अधोहस्ताक्षरी के निर्देशों की अवहेलना कर रहे है।
ऐसी स्थिति में निर्देशित करना है कि प्रत्येक दशा में दिनांक 12 फरवरी 2021 तक समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के स्तर पर यू0पी0आई0 क्यू0आर0 कोड की व्यवस्था कर ली जाय तथा क्यूआर कोड का पूर्ण विवरण थोक विक्रेता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। स्पष्ट करना है कि निर्धारित तिथि
तक क्यूआर कोड की व्यवस्था न करने वाले विक्रेता की उर्वरक आपूर्ति बाधित कराते हुये सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (नियन्त्रण)आदेश-1985 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत उर्वरक प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इस कार्य में अब और विलम्ब न किया जाय अन्यथा किसी अरूचिकर कार्यवाही हेतु आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।