महिला कल्याण विभाग को शासन से धन आवंटित

 महिला कल्याण विभाग को शासन से धन आवंटित



विधवा से पुनर्विवाह तथा निराश्रित महिलाओं की बेटियों को मिलेगा लाभ


फतेहपुर।महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुर्नविवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शासन से धनावंटन प्राप्त हो गया है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी को रू0 10,000 एकमुस्त तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुर्नविवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को रू0 11,000 एकमुस्त धनराशि प्रदान की जाती है। दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनान्तर्गत दहेज से पीड़ित महिला को जिनका बाद न्यायालय में धारा 498ए आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विचाराधीन है तथा गरीबी रेखा के आय सीमा के अन्तर्गत आती है, को रू0 2500 एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विधवा पेंशन पा रही लाभार्थी जिनकी पुत्री का विवाह माह अप्रैल 2020 से अब तक हुई हो वह महिलायें अपना आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित तथा विधवा पुर्नविवाह के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति/महिला अपना आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित तथा दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत पात्र महिलायें अपना आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में निशुल्क प्रदान किया जाता है। उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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