उत्तर प्रदेश में बिना HSRP वाले व्यावसायिक वाहनों का एक अक्टूबर से होगा चालान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर है। इस तारीख के बाद एक अक्टूबर से बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर चालान के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।इसके लिए दूसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
परिवहन विभाग की तरफ से व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए 30 सितम्बर अंतिम तारीख भी रखी गई है, लेकिन अभी तक करीब 15 प्रतिशत व्यावसायिक वाहनों में ही एचएसआरपी लगवाई गई है। इसलिए परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है। फिलहाल अभी तक एचएसआरपी लगवाने की तारीख बढ़ाई नहीं गई है।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 सितम्बर के बाद बिना एचएसआरपी के चलने वाले व्यावसायिक वाहनों का चालान कर जुर्माना लगाया जाए। इसलिए लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रवर्तन अधिकारियों ने एक अक्टूबर से बिना एचएसआरपी वाले व्यावसायिक वाहनों का चालान करने की तैयारियां शुरू कर दी है। बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले व्यावसायिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी,जिसे कोरोना के चलते बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया गया था। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक व्यावसायिक वाहन मालिकों ने एचएसआरपी लगवाने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई हैं। इस वजह से परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
अपर परिवहन आय़ुक्त देवेंद्र कुमार का कहना है कि अभी तक 15 प्रतिशत वाहनों में ही एचएसआरपी लगी हैं। व्यावसायिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने के लिए अंतिम तारीख 30 सितम्बर है। इस तारीख के बाद बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने वाले व्यावसायिक वाहनों का चालान करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम में बिना नम्बर प्लेट वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। एचएसआरपी एल्युमिनियम की बनी एक नम्बर प्लेट होती है जो दो नॉन रियूजेबल लॉक से ही लगाई जाती है। यदि यह लॉक टूट जाता है तो फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि नम्बर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही नम्बर प्लेट में नीले रंग का अशोक चक्र भी बना होता है, जिसमें 10 अंकों का पिन होता है। इसे लेजर से बनाया जाता है। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गईं सभी गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है।