आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तहसील सदर में विधिक जागरुकता शिविर का किया गया आयोजन

 आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तहसील सदर में विधिक जागरुकता शिविर का किया गया आयोजन



फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव(पूर्ण कालिक) श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि 17 जून के अनुपालन में 05.10.2021 को जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के तत्वाधान में अशोक कुमार सिंह तृतीय  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकरण  के दिशा निर्देशन में कोविड-19 के सम्बंध में जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तहसील सदर में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन  किया गया।

उपरोक्त जागरूकता शिविर में श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव(पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर एवं तहसीलदार सदर गणेश सिंह, कानून गो राकेश कुमार श्रीवास्तव,जन सूचना अधिकारी हरिओम दीक्षित एवं पी0एल0वी0 वारिद मिश्रा, उमेश कुमार, अनीत कुमार अग्रहरि एवं लेखपाल सन्तोष कुमार, नरेन्द्र बहादुर सिंह, कल्पना मोहन लाल, वीरेन्द्र सिंह, केदारनाथ अवस्थी ओमप्रकाश श्रीवास्ताव इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

उपरोक्त जागरूकता शिविर में सचिव  श्रीमती अनुराधा शुक्ला जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर,द्वारा लोगों सुलह समझौता के माध्यम से समझोते के बारे में बताया एवं उन्होंने सुलह समझौता केन्द्र के बारे में और लोगों को जागरुकता केन्द्र में आकर अपनी समस्याओ के निस्तारण हेतु अवगत कराया और निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में बताया उन्होंने गरीब लोगो को विधिक सहायता हेतु सुझाव दिया।उपस्थित लोगों के बारे में पूंछा खतौनी की सरल प्रक्रिया के बारे में पूंछा  जिसके संदर्भ में तहसीलदार ने खतौनी की सारी प्रक्रिया बताई क्या सही है क्या गलत है एवं कंप्यूटर में इस प्रक्रिया के बारे में भी बताया । तथा धारा 34/35 के बारे में भी जानकारी दी । उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का प्रावधान 30 दिन के अंदर होता है। जिसमें खतौनी संबंधित विवादों का निस्तारण होता है। सचिव महोदया द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि ग्राम स्तर पर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करे कि वे गॉव-गॉव एवं डोर टू डोर जाकर लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव के बारे मे बताये एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक करें एवं उनकी समस्याओं को सुन और उनका निस्तारण करें।

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