20 से 30 नवंबर तक होगा राशन वितरण
फतेहपुर।जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया की दिनांक 18 नवंबर 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद फतेहपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के राशनकार्डों में माह नवम्बर 2021 के द्वितीय वितरण चक्र दिनांक 20.11.2021 से 30.11.2021 तक समय प्रातः 6:00 से सायकाल 9:00 बजे तक नियमित खाद्यान्न अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशनकार्ड के आधार पर 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल) की दर से तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से संबद्ध यूनिटों में 05 किलोग्राम (03 किलोग्राम गेहूं 02 किलोग्राम चावल) की दर से मूल्य गेहूं ₹0 02 प्रति किलोग्राम एवं चावल ₹0 03 प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाएगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है,कि उचित दर दुकान पर निर्धारित स्केल व मूल्य का प्रचार-प्रसार हेतु दुकानों पर अंदर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाये, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद फतेहपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी राशन कार्डधारको को माह नवंबर, 2021 को द्वितीय वितरण चक्र दिनांक 20.11.2021 से 30.11.2021 तक समय प्रातः 6:00 से सायंकाल 9:00 बजे तक नियमित खाद्यान्न अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति राशन कार्ड के आधार पर 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल) की दर से तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको से संबंध यूनिटों में 05 किलोग्राम (03 किलोग्राम गेहू व 02 किलोग्राम चावल) की दर से मूल्य गेहूं ₹0 02 प्रति किग्रा0 एवं चावल ₹0 03 प्रति किग्रा0 की दर से वितरण किया जाएगा। जो कार्ड धारक आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है उन्हें मोबाइल नंबर ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से माह नवम्बर 2021 की दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त कर सकेंगे तथा राशन कार्डधारको को पोर्टबिलिटी के अंतर्गत दिनांक 25.11.2021 से वितरण अनुमन्य होगा। कार्डधारक संबंधित उचित दर विक्रेताओं से नियमित खाद्यान्न नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर व साबुन, पानी आदि को प्रयोग कर कर खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी /पूर्ति निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी जनपद-फतेहपुर को निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी दशा में पात्र कार्डधारक खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।