31 जनवरी तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/ वाहन, रैली रहेंगे प्रतिबंधित

   31 जनवरी तक  रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/ वाहन, रैली रहेंगे प्रतिबंधित



फतेहपुर।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर,श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि दिनांक 22 जनवरी 2022 के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के कार्यालय पत्र  दिनांक 22 जनवरी 2022 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा 05 राज्यों जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया गतिमान है, उन राज्यों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव के साथ दिनांक 22 जनवरी 2022 को वर्चुअल मीटिंग की गयी। आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति वैक्सीनेशन आदि बिंदुओं पर विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिए गये है।

रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/ वाहन, रैली तथा जुलूस दिनांक 31.01.2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे।

अयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गयी है। अब डोर-टू-डोर कैंपेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है।

वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मनको का अनुसरण करते हुये जगह की क्षमता का 50 प्रशिक्षत अथवा 500 व्यक्ति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के संबंध में कोई असुविधा न हो।

आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की  क्षमता के 50 प्रशिक्षत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस0डी0एम0ए0) द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी।

आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बधी समस्त गतिविधियों के दौरान आचार संहिता  के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

समस्त रिटर्निंग ऑफीसर का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हाकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटिफाइड कर दें।आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.01.2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 में उल्लेखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। कृपया आयोग उक्त निर्देशों को सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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