कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए 12 मार्च को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

 कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए 12 मार्च को दीवानी न्या


यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन


फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, फतेहपुर सचिव पूर्ण श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोक कुमार सिंह- तृतीय के दिशा निर्देशन में दिनांक-12.03.2022 को दीवानी न्यायालय, फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती अनुराधा शुक्ला जी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल कर से सम्बन्धित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्धटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलो का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही होती तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलो को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार तहसील बिन्दकी में कार्यरत लोक नाथ पाण्डेय एवं राम कृष्ण सुबेदार पराविधिक स्वयं सेवको द्वारा किया गया साथ ही लीगल एड क्लीनिक बाल कल्याण समिति, फतेहपुर में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवक अवधेश कुमार एवं राजेश कुमार द्वारा लोगो को विधिक सेवाओ के बारे में एवं अगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आम जनमानस को  जानकारी प्रदान की गयी।                                                     

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी गाइड़ लाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त वादकारियो एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध है कि दिनांक-12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक  से अधिक वादो का निस्तारण कराये। इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

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