मार्च माह की प्रथम चक्र की खाद्यान्न वितरण तिथि 23 तक बढ़ी
फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर ने बताया कि दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से माह मार्च, 2022 के लिये अन्योदय अन्न योजना / पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 कि ० ग्रा ० ] ( 20 कि ० गेहू एवं 15 कि ० ग्रा ० चावल ) एवं पात्र गृहस्थी योजना के काडों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि ० ग्रा ० खाद्यान्न ( 03 विद्यग्रा ० ] आयोडाइज्ड नमक , 01 कि ० ग्रा ० साबूत गेंहू व 02 कि ० या ० चावल ) तथा प्रत्येक कार्डधारक को 01 कि ० ग्रा ० चना एवं 01 लीटर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण माह मार्च 2022 के प्रथम वितरण चक में दिनांक 06.03.2022 से 18.03.2022 के स्थान पर दिनांक 23.03.2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः एतद्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह मार्च , 2022 के प्रथम वितरण चक्र में दिनांक 06.03.2022 से 18.03.2022 के स्थान पर दिनांक 23.03.2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 कि ० ग्रा ० ( 20 कि ० ग्रा ० गेंहू एवं 15 कि ० या ० चावल ) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि ० ग्रा ० खाद्यान्न ( 03 कि ० ग्रा ० ] गेंहू व 02 कि ० ग्रा ० चावल ) एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों में 01 कि ० ग्रा ० आयोडाइज्ड नमक , 01 कि ० या ० साबूत बना एवं 01 लीटर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ ० टी ० पी ० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह मार्च, 2022 में दिनांक 18.03.2022 के साथ - साथ दिनांक 23.03.2022 को भी प्राप्त कर सकेंगें । उक्तानुसार दिनांक 23.03.2022 तक कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान्न तथा नेफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक , साबुत चना एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी , इस हेतु पृथक से पोर्टबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जायेगे कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड -19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबनु आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।