दीवानी न्यायालय परिसर में आगामी 14 मई को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 दीवानी न्यायालय परिसर में आगामी 14 मई को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन



फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार सिंह-तृतीय के दिशा निर्देशन में दिनांक-14.05.2022 को दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल कर से सम्बन्धित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्धटना से सम्बन्धित, वैवाहिक/पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलो का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नही है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही होती तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलो को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं।जनपद के समस्त वादकारियो से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक-14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो का निस्तारण कराये। इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है।

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