24 अप्रैल तक वितरित होगा द्वितीय चक्र का राशन: जिला पूर्ति अधिकारी

 24 अप्रैल तक वितरित होगा द्वितीय चक्र का राशन: जिला पूर्ति अधिकारी



फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल, 2022 के लिये अन्त्योदय अन्न योजना / पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 कि० ग्रा० (20 कि० ग्रा० गेहू एवं 15 कि० ग्रा० चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि० ग्रा० खाद्यान्न ( 03 कि० ग्रा० गेंहू व 02 कि० ग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण माह अप्रैल, 2022 के द्वितीय वितरण चक में दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 के मध्य कराया कराये जाने के निर्देश दिये गये थे । तत्पश्चात आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ० प्र० जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक- 1249 / आ०पू०रा०- निःशुल्क वितरण / 2021 दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से द्वितीय वितरण चक में दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 को बढ़ाकर दिनांक 24.04.2022 कर दिया गया है । 

अतः एतद्द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2022 के द्वितीय वितरण चक में दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 के स्थान पर दिनांक 24.04.2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 कि० ग्रा० ( 20 कि० ग्रा० गेंहू एवं 15 कि० ग्रा० चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि० ग्रा० खाद्यान्न ( 03 कि० ग्रा०  गेंहू व 02 कि० ग्रा० चावल ) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा । जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह अप्रैल, 2022 में दिनांक 20.04.2022 के साथ - साथ दिनांक 24.04.2022 को भी प्राप्त कर सकेगें । राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 24.04.2022 तक अनुमन्य रहेगी। कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड -19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबनु आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे। विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।

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