Allahabad high court: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
न्यूज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम राहत बरकार रखी है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के आग्रह पर जवाब दाखिल करने का दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि सुनिश्चित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति साधना रानी चौहान की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।इसके पूर्व सुनवाई केदौरान मामले में सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री के जरिए दाखिल किया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से याची पक्ष को भी जवाब की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। इस पर याची केपक्ष केअधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने इसका जवाब दाखिल करने केलिए दो सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए आगे की तिथि सुनिश्चित कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को दी गई अंतरिम राहत को भी बरकरार रखा। जिससे कि मामले में अगली सुनवाई तक विधायक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।विधायक पर विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उनके खिलाफ मऊ नगर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक अब्बास अंसारी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए विधायक को अंतरिम राहत देते हुए मामले की सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।