जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विश्व श्रम दिवस का किया गया आयोजन
फतेहपुर। जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 01 मई 2022 को *विश्व श्रम दिवस* कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
उक्त कार्यक्रम तहसील सदर, खागा व बिन्दकी फतेहपुर द्वारा कामगारों के मध्य श्रमिको को मिलने वाली योजनाओं के अन्तर्गत मजदूर को किसी तरह का दुघर्टना हो जाने की स्थिति में मजदूर को सहवेतन छुट्टी का प्रावधान, दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके अश्रितों को पेंशन तथा वारिस को नौकरी का प्रावधान, पी.एफ. योजना, सी.एल.योजना, ई.एल.योजना, भोजन अवकाश, महिला कामगारो को वेतन सहित 06 महीने प्रसूती छुट्टी सहित प्रावधानों के बारे जानकारिया प्रदान की गयी।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश संख्या -ई- ट्रेनिंग -3/जे०टी०आर० आई -2022/587 दिनांकित 27 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-फाइलिंग के सन्दर्भ में सदर तहसील, खागा तहसील व बिन्दकी तहसील में आयोजित किया गया ।
उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिवक्तागण एवं अधिवकतागण के लिपिको द्वारा प्रतिभाग किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-फाइलिंग के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी साथ ही यह बताया गया कि कैसे ई-सेवा केन्द्र के माध्यम से वादो की अद्यतन स्थित को जाना जा सकता है।
आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा जनपद फतेहपुर में चयनित पराविधिक स्वयं सेवकों को ई.कोर्ट एप के माध्यम से यातायात वाहनों के चालानों का भुगतान किए जाने हेतु आम जनमानस को जागरूक किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया ।
लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है । लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है । कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते है । जनपद के समस्त वादकारियों से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराये । इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है लोक अदालत तहसील परिसर सदर, तहसील परिसर बिन्दकी, तहसील परिसर खागा एवं जिला कलेक्ट्रेट परिसर व दीवानी न्यायालय में आयोजित किया जा रहा है ।