नाबालिग के साथ अभद्रता, मारपीट, करने वाले आरोपी को मिली 06 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार जुर्माने की सजा
बांदा - मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला संबंधी अपराध करने वाले अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में नाबालिग के साथ उसके घर में घुसकर अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज करने के आरोपी के मिली 06 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार जुर्माने की सजा
थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत था अभियोग, विवेचक और अभियोजक की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को मिली 06 वर्ष कारावास की सजा।
जनपद में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों में पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ घर में घुसकर उसके साथ अभ्रदता करने, मारपीट, गाली गलौज करने, व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 06 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है । गौरतलब हो कि इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 452/ 354/ 323/ 504/ 506 भा0द0वि0 व धारा 08 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्रा द्वारा की जा रही थी । विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के परिणामस्वरुप उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त राकेश प्रजापति पुत्र भल्लू प्रजापति निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को न्यायालय द्वारा 06 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया ।