बेटियों की शादी को योगी सरकार देगी 51 हजार रुपए, जानिए लाभ-पात्रता और आवेदन करने का तरीका

 बेटियों की शादी को योगी सरकार देगी 51 हजार रुपए, जानिए लाभ-पात्रता और आवेदन करने का तरीका



न्यूज़।उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ वो लड़कियां/लड़की ले सकती है जिसकी शादी के समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहती हैं तो आइए जानते हैं कि इसकी आवेदन की प्रकिया, लाभ और पात्रता क्‍या है। लखनऊ समेत सूबे सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।कितना मिलता है अनुदान : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।

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