जनपद के सदर, खागा, बिंदकी की न्यायालय में कल आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

 जनपद के सदर, खागा, बिंदकी की न्यायालय में कल आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत



फतेहपुर।सचिव(पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि रणंजय कुमार वर्मा  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक-12.11.2022 दिन द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर, वाह्य न्यायालय खागा, ग्राम न्यायालय बिन्दकी एवं जनपद फतेहपुर के समस्त तहसीलो व अन्य विभागो में आयोजन किया जा रहा है। 

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारी अपने विभिन्न प्रकार के मामले सुलह समझौता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित जुडिशियल डाटा ग्रिड पर दर्शित एवं प्रीलिटीगेशन के माध्यम से लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, ई-ट्रैफिक चालान वाद, चेक बाउंस वाद/बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), वेतन, भत्तों एवं सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष) आदि वादो का निस्तारण करा कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।

लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही होती तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सरल और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलो को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर लोक अदालत को सफल बनाये।

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