बकायेदार उपभोक्ताओ के कटे हुए संयोजनों को चेक करने के लिए लगायी गयी स्पेशल टीम
स्पेशल टीम रात में भ्रमण कर कटे संयोजनों के जुड़े पाए जाने पर देगी रिपोर्ट
अब बकाए पर कटे हुए संयोजन जुड़े पाए जाने पर होगी एफआईआर
प्राइवेट कर्मियों द्वारा जुड़वाए जाने पर उनके विरुद्ध भी होगी एफआईआर
आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे से राखी जा रही पैनी नज़र
फतेहपुर।विद्युत विभाग द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से कई तरह का प्रयास (फ़ोन कॉलिंग, एनाउंसमेंट आदि) करने के बाद भी बिल जमा न होने के कारण अब हर रोज़ नए नए तरीके से बिल जमा कराने का प्रयास लगातार जारी है। पोल से संयोजन कटने के उपरांत स्पेशल टीम की माध्यम से कटे संयोजनों को चेक कराकर जुड़ा पाए जाने पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138बी के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेक्शन 5 आरसी के माध्यम से वसूली की कार्यवाही भी की लगातार की जा रही है।
कटा हुआ संयोजन किसके द्वारा जोड़ा गया है उस पर भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जायेगी, जिसमे संयोजन जोड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी। सभी आस पड़ोस के सम्मानित उपभोक्ता उक्त सामाजिक कार्य हेतु विद्युत विभाग का पूर्ण सहयोग करेंगे। ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी *एकमुश्त समाधान योजना* में सभी बकायेदार उपभोक्ता ब्याज माफी के साथ एक मुश्त या किश्तों में बिल जमा करें। जिससे किसी भी अप्रिय कार्यवाही से बचा जा सके।
*उपखंड अधिकारी प्रथम एम एम सिद्दीकी की अपील*
विद्युत विभाग किसी भी उपभोक्ता का संयोजन कटवाना, संयोजन जुड़ा पाए जाने पर एफआईआर लिखवाना, आरसी के माध्यम से वसूली करवाना आदि के पक्ष में नहीं है, लेकिन कई तरह के प्रयासों (बारंबार फोन कालिंग, पूर्व में कई बार डिस्कनेक्शन, एनाउंसमेंट, नोटिस आदि) के उपरांत भी यदि उपभोक्ता बिल जमा नहीं करता है तो संयोजन विच्छेदित कर आरसी के माध्यम से वसूली करना एवं कटा संयोजन जुड़ा पाए जाने पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एफआईआर की कार्यवाही करने की बाध्यता होगी।