अढावल कंपोजिट मोरम खनन पट्टा क्षेत्र का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

 अढावल कंपोजिट मोरम खनन पट्टा क्षेत्र का जिलाधिकारी ने किया  औचक निरीक्षण




फतेहपुर।अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि  तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम अढावल स्थित बालू/मोरम खण्ड-संख्या अढावल कम्पोजिट-1 रकबा 30.00 हेक्टेयर का पाँच वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 06.02.2021 से 05.02.2026 तक आलोक मिश्रा पुत्र स्व0 प्रकाश मिश्रा निवासी 17/78 ई-05 कृष्णा नगर कालोनी पहाडिया सारनाथ तहसील सदर वाराणसी के पक्ष में स्वीकृत / निष्पादित है। जिलाधिकारी श्रीमती सी . इंदुमती ने  उक्त बालू/मोरम खनन प‌ट्टा क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर  निर्धारित खनन प‌ट्टा कोर्डिनेट्स के तहत किया गया। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी सदर राजस्व टीम के साथ एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी, जाफरगंज, खान अधिकारी, खान निरीक्षक, थानाध्यक्ष ललौली तथा परिवहन विभाग ने पी०टी०ओ० फतेहपुर उपस्थित रहे। औचक निरीक्षण में प‌ट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू मौरंग कुल मात्रा 1341 घ०मी० का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये। पी०टी० जेड० कैमरा संचालित/क्रियाशील नहीं पाया गया। खनन क्षेत्र के रास्ते में उपखनिज लदे वाहनों की जाँच की गई, जिसमे कुल 18 वाहन बिना परिवहन प्रपत्र के परिवहन करते हुये पाये गये। मौके पर 02 वाहन के चालकों द्वारा बताया गया कि बालू मोरम की लोडिंग अड़ावल कम्पोजिट-1 से की गई है। शेष 14 वाहन के चालक वाहनों को छोड़कर फरार हो गये। उपरोक्त 16 वाहनों को मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष ललौली की अभिरक्षा में दे दिये गये। वाहन चालाको द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-72 का उल्लंघन किया गया।

प‌ट्टाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 एवं नियम-36(1) (2) तथा लोडिंग सन्नियमों की की पुष्टि करने में विफल रहने पर नियम-60 (6) एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) का उल्लघन है।

आलोक मिश्रा पुत्र स्व० प्रकाश मिश्रा खनन प‌ट्टाधारक के विरूद्ध उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3. 38 (1) (2), 58, 60 (6) व 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एव विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 (4) का उल्लंघन करने के कारण नियमानुसार नोटिस निर्गत कर खनन प‌ट्टा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही एवं सम्बन्धित वाहन स्वामियों का विवरण परिवहन विभाग से प्राप्त कर नियमानुसार नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद के समस्त खनन पट्टाधारकों को कड़ी चेतावनी के साथ सचेत किया जाता है कि किसी भी दशा में स्वीकृत खनन प‌ट्टा क्षेत्र से बाहर बालू मोरम का अवैध खनन / परिवहन नहीं करें। ट्रान्सपोर्ट यूनियन के माध्यम से उपखनिजों का अवैध परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी बालू/मोरम खण्ड से बिना परिवहन प्रपत्र उपखनिजों का परिवहन/ओवरलोडिंग नहीं करें, अन्यथा की स्थिति में खनिज नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जायेगी।

टिप्पणियाँ
Popular posts
प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या,
चित्र
देवमई विकास खंड के कई प्रधान हुए भाजपाई, जहानाबाद भाजपा विधायक ने दिलाई सदस्यता
चित्र
भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के समय एसडीएम द्वारा रोकने पर बेकाबू हुए अयाह शाह विधायक, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल
चित्र
जल संस्थान, बांदा द्वारा शिकायत कक्ष/शिकायतों के त्वरित निदान हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई
चित्र
ट्रक की टक्कर से हरी सब्जी लेकर जा रहे ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़े, चार लोग घायल
चित्र