बाल विवाह एक कानूनी अपराध है
अक्षय तृतीया के अवसर पर व्यापक पैमाने पर समाज में बाल विवाहों का किया जाता है, आयोजन,
बाँदा - 10 में 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा जनपद स्तर पर निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह होने पर बाल विवाह की श्रेणी में आएगा ऐसे बाल विवाह को रोका जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह एक कानूनी अपराध है । अक्षय तृतीया के अवसर पर व्यापक पैमाने पर समाज में बाल विवाहों का आयोजन किया जाता है, बाल विवाह प्रतिबंधित है। जिला प्रोबेशन अधिकारी बांदा श्रीमती मीनू सिंह के द्वारा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी जिला, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र प्रेषित कर 10 मई. 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रुकवाने, जनपद के समस्त विद्यालयों, आंगनबाड़ी केदो, ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केदो द्वारा बाल विवाह पर निगरानी रखने हेतु अनुरोध किया गया है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीत है जिसके शारीरिक एवं मानसिक रूप से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं । बाल विवाह जैसे आयोजनों में सहभागिता व सहयोग करने वाले व्यक्तियों को सचेत किया जाता है कि बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विवाह में सेवा देने वाले प्रिंटिंग प्रेस, टेंट व्यवसाय, मैरिज हॉल, बैंड बाजा, कैटर्श, फोटोग्राफर, पुरोहित, मौलवी आदि व्यक्तियों एवं संस्थाओं से भी अपेक्षा की जाती है की किसी भी प्रकार के वैवाहिक आयोजन से पूर्व या सुनिश्चित कर लें की विवाह की तिथि को लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। बाल विवाह संबंधी जानकारी होने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन बांदा या चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के मोबाइल नंबर 7398404254, बाल कल्याण समिति बांदा, जिला बाल संरक्षण इकाई बांदा सी यू जी मोबाइल नंबर-7518024069, बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नंबर-7007472552, सखी वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मेनेजर के मोबाइल नंबर- 9140787815 पर सूचित करें । इसके अतिरिक्त निशुल्क हेल्पलाइन नंबरों डायल 112,181 महिला हेल्पलाइन ,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस थाना पुलिस चौकी पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी । बाल विवाह की जानकारी होने पर इसकी सूचना देने पर जनपद से बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। मीनू सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी बांदा।