प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण 2024 सकुशल एवं पारदर्शी ढंग से कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण 2024 सकुशल एवं पारदर्शी ढंग से कराने हेतु  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न 



फतेहपुर।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29) में योजना के क्रियान्वयन तथा बर्हिवेशन के मानक में संशोधन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किये जाने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सर्वेक्षण 2024-सकुशल एवं पारदर्शी ढंग से कराने हेतु जिलाधिकारी श्रीमती सी0 इंदुमती की अध्यक्षता महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में गोष्ठी सम्पन्न हुई।
 जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितना अच्छे और पारदर्शी तरीके से कराया जायेगा उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता होगी। इसलिए सभी खण्ड विकास अधिकारी सर्वे हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी महोदया ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये-जनपद की समस्त ग्राम पंचायतो में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
 इस बैठक को पी०एम०ए०वाई-जी० सर्वे-2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी" का नाम दिया जाय तथा ग्राम पंचायत में 03 दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाय। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024" रजिस्टर कहा जायेगा। चयन से जुडी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर मे दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध मे जानकारी दी जायेगी। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाये। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसो में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जायेगी। ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारी का जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगे तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। ग्राम पंचायतवार सचिव को सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया जाय। दिनांक-30.08.2024 तक ग्राम पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता का रजिस्ट्रेशन तथा मैपिंग का कार्य पूरा करें।
गोष्ठी मे मुख्य विकास अधिकारी ने 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे में अपात्रता के मानक मे हुए मानके बारे मे अवगत कराया गयाः-
चरण-1 पक्के मकान मे रहने वालों का बहिर्वेशन पक्की छत या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया मे बाहर कर दिया जाता है।
चरण 2 स्वतः बहिर्वेशन वर्ष 2018 के सर्वे में अपात्रता के 13 मानक निर्धारित किये गये थे जिनमें अब 03 मानक 1. मोटरसाइकिल 2. रेफ्रिजरेटर 3. लैण्डलाइन फोन को हटा दिया गया है तथा वह परिवार जिनका कोई सदस्य आय 10,000.00 रु० प्रतिमाह कमा रहा था, उसे बढ़ाकर 15,000.00 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है। नये 10 पैरामीटर मे से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जायेगा - 
1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन का स्वामी।
2 यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी।
3. 50 हजार या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4. वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। 
5.सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमो वाले परिवार।
6. परिवार का कोई सदस्य जो 15 हजार रू० से अधिक प्रतिमाह कमाता हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8.व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. 2.6 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो।
10. 05 एकड़ या अधिक असिंचत भूमि का स्वामी हो।
 यह भी अवगत कराया गया कि निम्न 05 मानक में आने वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्वतः पात्र माने जायेगें :-
1- आश्रयविहीन परिवार।
2- बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।
3- हाथ से मैला ढोने वाले।
4-आदिम जनजातीय समूह।
5–वैधानिक रुप से मुक्त कराए गऐ बन्धुवा मजदूर।
इस अवसर पर एआरटीओ, उपनिदेशक, कृषि, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, डी०सी० मनरेगा तथा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सभी खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
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