बिजली बिल बकायदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 15 से शुरू
न्यूज।प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 15 दिसंबर से लागू होगी। यह 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। इसका लाभ लेने के लिए कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी जमा करना होगा। बाकी बकाये के सरचार्ज में छूट मिलेगी। मऊ से योजना की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और छूट सरचार्ज पर मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किस्त और अन्य चार किस्त में भी भुगतान कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता जिस दिन पंजीकरण करेगा, अगले माह की उसी तिथि को पहली किस्त के भुगतान की तिथि मानी जाएगी।