नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा
बांदा। जनपद के थाना अतर्रा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा दी गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा। आपको बतादे की वर्ष-2022 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला द्वारा थाना अतर्रा पर सूचना दी कि दिनांक09.05.
2022 को अभियुक्त सुंदर कोरी द्वारा उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया। सूचना पर तत्काल थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 135/2022 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 21.05.2022 को रिकॉर्ड 11 दिन के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अनिल रायकवार तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।