दहेज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दस साल की सजा
दहेज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दस साल की सजा

संवाददाता श्रीकान्त श्रीवास्तव 

बांदा। जनपद के थाना जसपुरा क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में अदालत ने 2 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया गया कि जनपद हमीरपुर की रहने वाली मुन्नी देवी ने दिनांक 4 जून 2021 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि उन्होने अपनी पुत्री सोनी की शादी थाना जसपुरा क्षेत्रान्तर्गत खैरी मजरा ग्राम गड़रिया में की थी जिसको उसके घरवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर दिनांक 3 जून 2021 को जान से मार दिया । इस सम्बन्ध में थाना जसपुरा में मु.अ.सं. 55/21 धारा 498ए/304बी/316 भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 02 सितंबर 2021 को आरोप पत्र  न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी वीरप्रताप के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये की सजा सुनाई है 

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