युवक को शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा
बांदा । जनपद के थाना तिन्दवारी क्षेत्र में एक युवक को शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले 02 अभियक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है । बताया गया कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र परसौडा के रहने वाले शिवसागर पुत्र राजाभईया ने दिनांक 12.09.2017 को थाना तिन्दवारी पर सूचना दी कि मेरे भाई को गांव के काशी प्रसाद व गुमान वर्मा ने शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी में मु.अ.सं. 183/17 धारा 302/34/328/12(बी) भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश सरोज द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 07.01.2019 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्रवण तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी मुकेश वर्मा के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया गया है ।