इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका को किया खारिज
प्रयागराज।यह याचिका चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर आधारित थी. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने 25 मई को सुरक्षित किए गए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है।
दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने अमान्य डिग्री पर चुनाव में हलफनामा दायर करने के साथ ही पेट्रोल पंप आवंटित कराया, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जाए. इससे पहले जिला अदालत ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट द्वारा भी याचिका खारिज होने के बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसने हाई कोर्ट को यह मामला सुनने के लिए निर्देशित किया था।
हाई कोर्ट के इस निर्णय को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें उनकी डिग्री को फर्जी बताया गया था।