मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्मूलन की बैठक संपन्न

 मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्मूलन की बैठक संपन्न 



फतेहपुर।मुख्य विकास अधिकारी  सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिला श्रम बन्धु, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्मूलन की बैठक।अधिकारियों के साथ संपन्न हुई । उन्होंने निर्देश दिए कि ईंट भट्ठों में काम करने काले श्रमिको का शत प्रतिशत पंजीकरण कराकर श्रम विभाग में केन्द्र/प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय । क्योकि श्रमिको व उनके बच्चों का पंजीकरण होने पर जन्म से लेकर, शिक्षा, विवाह तक योजनाएं है जिसका लाभ मिल सके । उन्होंने कहा कि काम के दौरान मजदूर की मृत्यु होने की दशा में रु0 05 लाख एवं कार्य क्षेत्र के बाहर सामान्य मृत्यु की दशा में रु0 02 लाख की धनराशि मृतक के आश्रित को दी जाएगी और बाल विद्या श्रमिक योजना के तहत माता-पिता की मृत्यु पर एवं दिव्यांगता व असाध्य रोग हो ऐसे पंजीकृत श्रमिको के बच्चों को रु0 1000 बालक को रु0 1200 बालिका को प्रत्ति माह की दर से भुगतान किया जाएगा । उन्होंने सहायक श्रमायुक्त अधिकारी को निर्देश दिए कि पंजीकृत श्रमिकों की सूची एलडीएम को उपलब्ध कराये ताकि उनका खाता खोला जा सके । उन्होंने कहा कि विभाग में श्रमिको  से संबंधित योजनायें चल रही है का वाल पेंटिंग, पम्पलेट आदि के मध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि श्रमिको को लाभ मिल सके ।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि  मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकरण महिला /पुरुष श्रमिकों को पंजीकरण के उपरांत 2 वर्षों तक महिला श्रमिकों 3 माह के न्यूनतम मजदूरी के बराबर तथा पुरुष कामगार की पत्नियों को रु 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।  

अंत्येष्टि सहायता योजना अंतर्गत मृत्यु के सभी प्रकरणों चाहे वह कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना के कारण कार्य हुई हो या फिर किसी अन्य प्रकार से कार्य हुई हो मैं समान रूप से मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रितों को रुपया 25000 की सहायता दी जाएगी।

 महात्मा गांधी पेंशन योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला /पुरुष श्रमिकों के 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने एवं 10 वर्ष तक बोर्ड का निरंतर सदस्य रहने की स्थिति में रूपया 1000 प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी ।

निर्माण कामगार पुत्री विवाह योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला /पुरुष श्रमिकों के पुत्रियों के विवाह हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रुपया 55000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जबकि अंतर जाति विवाह की दशा में हितलाभ रुपया 61000 एवं सामूहिक विवाह की दशा में रुपया 65000 प्रदान की जाएगी बशर्ते कि पंजीकृत श्रमिक पंजीयन के उपरांत 100 दिन की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुका हो ।

अक्षमता पेंशन योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला/ पुरुष श्रमिकों के दुर्घटना बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थाई रूप से अक्षम होने पर नियमित रूप ₹ 1000 प्रति माह बतौर पेंशन आर्थिक सहायता संपूर्ण जीवन प्रदान की जाएगी ।

आवास सहायता योजना अंतर्गत  पंजीकृत श्रमिकों को उसकी जमीन पर आवास बनाने हेतु रुपया एक लाख की धनराशि दो किस्तों में दी जाएगी प्रथम किस्त रुपया पचास हजार आवेदन करने पर तथा द्वितीय किस्त ₹ 50 हजार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि निर्माण कार्य 50% पूर्ण करा लिया गया है । पंजीकृत श्रमिक पंजीयन से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लिया हो तथा आवेदक की उम्र 55 वर्ष से कम हो पात्र होगा ।इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जया त्रिपाठी, एलडीएम, यूपी नेडा, प्रभारी सीएमओ डॉ0 जौहरी, सीओ, ईओ नगर पालिका सहायक श्रमायुक्त सहित ईंट भट्ठों के मालिक उपस्थित रहे।

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