कोविड-19 पर केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश में भी होंगे लागू

 कोविड-19 पर केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश में भी होंगे लागू



न्यूज़।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जो कि एक फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी।कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं हैं जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है।

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