सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हिंसा का मामले कि याचिकाओं पर सुनवाई से किया इन्कार

 सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हिंसा का मामले कि याचिकाओं पर सुनवाई से किया इन्कार



न्यूज़।सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के मीडिया में आए बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा सरकार जांच कर रही है ऐसे में हम अभी दखल नहीं देंगे। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर हिंसा की जांच कराने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसमें (हिंसा)  जांच कर रही है। हमने प्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान कानून अपना काम करेगा पढ़ा है। इसका मतलब है कि इसमें जांच हो रही है। इस स्तर पर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग गठन करके जांच की मांग की गई थी।

टिप्पणियाँ
Popular posts
सथरियाव पावर हाउस में एस एस ओ ने पत्रकार के साथ की अभद्रता
चित्र
लापरवाही से वाहन चलाकर जान गंवाने वालों को नहीं मिलेगा बीमा क्लेम: सुप्रीम कोर्ट
चित्र
हाजीपुर गंगा घाट में स्नान करने गए तीन दोस्त डूबे, दो को गोताखोरों ने बचाया, एक की तलाश जारी
चित्र
हिंदू मुस्लिम आस्था का प्रतीक चंदू मियां का ताजिया
चित्र
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका को किया खारिज
चित्र