सीबीआईसी: कर चोरी या फर्जी बिल मामले में ही जब्त करें करदाता की संपत्ति

 सीबीआईसी: कर चोरी या फर्जी बिल मामले में ही जब्त करें करदाता की संपत्ति



न्यूज़।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने करदाताओं की संपत्ति जप्त करने के मामले में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सीबीआइसी ने क्षेत्रीय कर अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि संपत्ति ज़ब्त करने का कदम असाधारण परिस्थितियों में ही उठाया जाना चाहिए। सीबीआइसी के अनुसार करदाता की संपत्ति जप्त करने से पहले क्षेत्रीय आयुक्त को अपराध की श्रेणी कर चोरी में शामिल राशि और उसकी रिकॉर्ड फाइल को खंगालना होगा।संपत्ति जब्त करने का फैसला हर मामले में नहीं लिया जा सकता, जब तक अपराध की श्रेणी गंभीर न हो या असाधारण परिस्थितियां कोई भी यह कदम नहीं उठा सकते। संपत्ति जब्त करने की अवधि भी 1 साल की होगी।अधिकारी पहले अचल संपत्ति को जब्त करेंगे। अगर इससे अपराध में शामिल राशि की भरपाई नहीं होती है, तो चल संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। हालांकि करदाता इसके एवज में अचल संपत्ति देने की बात करता है, तो चल संपत्ति के रूप में जब्त खाते, शेयर या अन्य संपत्तियां को छोड़ना होगा।

टिप्पणियाँ