केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में जलाशयों से 50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप न खुलने का दिया आदेश
न्यूज़।अब भारत में नदी, झील, तालाब, वेटलैंड, नहर इत्यादि किसी भी जलाशय के आसपास 50 मीटर तक अब कोई पेट्रोल पंप नहीं खुल सकेगा। जो पेट्रोल पंप पहले से खुले हुए हैं, उन्हें भी समय-समय पर वहां के भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता जांच करानी होगी। एनजीटी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पेट्रोल पंपों को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पूर्व में सीपीसीबी ने पेट्रोल पंपों के लिए सात जनवरी 2020 को गाइडलाइंस जारी की थी। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मद्देनजर इसमें तेल विपणन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि पेट्रोल पंप स्कूलों, अस्पतालों और रिहाइशी इलाके से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। तेल कंपनियों को नए पेट्रोल पंपों पर वैपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) लगाने का निर्देश भी दिया गया था। बाद में एनजीटी ने गाइडलाइंस में जलाशयों को भी शामिल करने का निर्देश दिया।