पति की मृत्युउपरांत निराश्रित पेंशन पा रही महिलाएं बेटी विवाह अनुदान योजना का उठाएं लाभ
फतेहपुर।जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की म्रत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थीयों की पुत्री विवाह अनुदान योजना तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शासन से धनावंटन प्राप्त हो गया है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की म्रत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थीयों की पुत्री विवाह अनुदान योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी को रुपया 10,000 हज़ार एकमुस्त तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रुपया 11000 हजार एकमुस्त धन राशि प्रदान की जाती हैं दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनान्तर्गत दहेज से पीड़ित महिला को जिनका वाद माननीय न्यायालय में धारा 498 ए आई0पी0सी0 के अंतर्गत विचारधीन है। तथा गरीबी रेखा के आय सीमा के अंतर्गत आती है, को रू0 2500 सौ एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विधवा पेंशन पा रही लाभार्थी जिनकी पुत्री का विवाह माह अप्रैल 2021 से अब तक हुआ हो वह महिलाये अपनाआवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित तथा पुनर्विवाह के अंतर्गत पात्र व्यक्ति/ महिला अपना आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित अपना आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में निशुल्क प्रदान किया जाता है उक्त योजनाओं के संबंध में विशेष जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।