प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 नवंबर से 15 नवंबर तक निशुल्क होगा राशन वितरण

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 नवंबर से 15 नवंबर तक निशुल्क होगा राशन वितरण



फतेहपुर।जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के राशनकार्डो में माह नवंबर,2021 के प्रथम वितरण चक्र (दिनांक 03.11.2021 से 15.11.2021 तक) में निशुल्क खाद्यान्न (05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट) की दर से वितरण किया जाना है। स्पष्ट किया जाता है, कि अंत्योदय कार्डधारकों को भी प्रति यूनिट के आधार पर निशुल्क खाद्यान्न (05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट) की दर से एवं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लेवी चीनी 03 माहो (अक्टूबर,नवंबर व दिसंबर,2021) की एक साथ 03 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड की दर से मूल्य ₹0 18.00 प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जायेगा। उपभोक्ताओं को निशुल्क खाधान्न एवं निर्धारित दर पर लेवी चीनी की विधिवत जानकारी हो, इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यत: निशुल्क खाद्यान्न की सूचना का प्रदर्शन किया जाये। उचित दर दुकानों पर अंदर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाये, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत के जनपद  के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के राशनकार्डो में अतिरिक्त निशुल्क खाधान्न (05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट) का वितरण माह नवंबर, 2021 के दिनांक 03.11.2021 से 15.11.2021 तक वितरण किया जाना है तथा माह नवंबर, 2021 के प्रथम वितरण चक्र में ही अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत लेवी चीनी 03 माहो (अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर, 2021) की एक साथ 03 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड की दर से मूल्य ₹0 18.00 प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जायेगा। जिन कार्ड धारको को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उन्हें मोबाइल नंबर ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से माह नवंबर, 2021 की दिनांक 15.11.2021 को प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्ट किया जाता है, कि लेवी चीनी की पोर्टेबिलिटी मान्य नहीं होगी, अंत्योदय कार्डधारक संबंधित उचित दर दुकान से ही लेवी चीनी प्राप्त कर सकेंगे। कार्डधारक संबंधित उचित दर विक्रेता से निशुल्क खाधान्न एवं निर्धारित दर पर लेवी चीनी नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19  के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर व साबुन, पानी आदि का प्रयोग कर निशुल्क खाधान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय  अधिकारी को निर्देशित किया जाता है,कि किसी भी दशा में पात्र कार्डधारक खाधान्न पाने से वंचित ना रहे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य  नहीं होगी।

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