कम होने का नाम नहीं ले रही हैं चेयरमैन प्रतिनिधि की मुश्किलें

 कम होने का नाम नहीं ले रही हैं चेयरमैन प्रतिनिधि की मुश्किलें 



क्राइम नं. 773/2021 में बढ़ी 120बी की धारा


फतेहपुर। नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि एवं समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा मोहम्मद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस (फतेहपुर) की उस दलील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा़ गया था कि मुक़दमा अपराध संख्या 773/2021 (धारा 143/147/332/353/504/506 आईपीसी व 07 सीएलए) से संबन्धित घटना के षड्यंत्र में रजा मोहम्मद शामिल थे। कोर्ट ने विवेचक उमाशंकर सिंह की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा़ गया था कि छापेमारी के दौरान जो घटना हुई उसमे रजा मोहम्मद भी शामिल थे जिसका अभियुक्त रजा मोहम्मद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को जायज ठहराते हुए इस मामले में 120 (बी) की धारा बढ़ाने का आदेश जारी किया। ज्ञातव्य रहे कि चेयरमैन प्रतिनिधि रजा मोहम्मद ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता फैजान रिज़वी से मारपीट आदि मामले में एफआईआर के बाद पिछले सप्ताह सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था। बताते चलें कि जेल जानें के बाद रजा को कई और मामलो में भी कोतवाली पुलिस ने निरुद्ध कर दिया है। इतना ही नहीं ज़िला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन रवि आनन्द से मारपीट के मामले में पुलिस ने दौरान विवेचना हरिजन उत्पीड़न की भी धारा बढ़ा दी है, जिसे भी कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है।

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