जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि दिनांक 14 जनवरी, 2022 के वितरण होगा खाद्यान्न दिये निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि दिनांक 14 जनवरी, 2022 के वितरण होगा खाद्यान्न दिये निर्देश


फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि दिनांक 14 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्देश दिये गये है, कि माह जनवरी, 2022 के लिए अंत्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अंत्योदय कार्डधारकों में 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेहूं एवं 15 किलोग्राम चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डो में सम्बन्द्ध यूनिटों के आधार पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहूं  व 2 किलोग्राम चावल) एवं 01 किलोग्राम आयोडाइड नमक 01 किलो ग्राम साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन आयल का नि:शुल्क वितरण माह जनवरी, 2022 के प्रथम वितरण दिनांक 06.01.2022 से 15.01.2022 के स्थान पर दिनांक17.01.2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः एतद्द्वारा अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है, कि प्रथम चक्र में माह जनवरी, 2022 में अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारको में 35 किलोग्राम ( 20 किलोग्राम गेहूं एवं 15 किलोग्राम चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डो में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल)  एवं अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों में 01 किलोग्राम आयोडाइड नमक, 01 किलो ग्राम साबुत चना, 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.01.2022 से 15.01.2022 के स्थान पर  दिनांक 17.01.2022 तक किया जायेगा।

 जिन कार्डधारको को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें मोबाइल और ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से माह जनवरी, 2022 में दिनांक  17.01.2022  तक नेफेड द्वारा आपूर्तितआयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर   विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता सीमा तक अनुमन्य होगी, इस हेतु प्रथक पोर्टविलिटी  चालान जनरेट नहीं किये जायेगे। कार्डधारक संबंधित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तनुसार नियमित खाधान्न एवं आवश्यक वस्तुओं  नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशो के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क को सैनिटाइजर  व साबुन आदि का प्रयोग कर आवश्यक वस्तुये प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तनुसार वितरण पर सतत निगरानी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जा सकता है।

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