दुष्कर्म के आरोपी को मिली 07 वर्ष के कठोर कारावास कि सजा 30 हजार रुपये जुर्माना
रिपोर्ट - श्रीकांत श्रीवास्तव
बांदा - पुलिस अधीक्षक बांदा के कुशल निर्देशन में विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अभियोजन अधिकारी की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप दुष्कर्म के आरोपी को मिली 07 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्मानें की सजा । पुलिस अधीक्षक बांदा के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधियों को मा0 न्यायालय द्वारा सजा दिलाए जाने हेतु की जा रही कार्यवाहियों के क्रम में थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/16 धारा 376/313/504/506 भा0द0वि में विवेचक द्वारा द्वारा प्रकरण की विवेचना करते हुए प्रभावी साक्ष्य मा0 न्यायलय में प्रस्तुत किए गए साथ ही अभियोजक श्री देवदत्त मिश्रा द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त विपिन कुशवाहा पुत्र रामहित नि0 सतकुइयां थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को विशेष न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।