उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्थानीय बैंकों से रोजगार के लिए दिलाएगा 10 लाख की आर्थिक सहायता

 उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्थानीय बैंकों से रोजगार के लिए दिलाएगा 10 लाख की आर्थिक सहायता



फतेहपुर।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामप्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्थानीय बैंको के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत जनपद के शिक्षित बेरोजगार परत्परागत कारीगरो जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो । इनके लिए अपने ही गाँव में स्वरोजगार स्थापना के लिए सेवा क्षेत्र के बैंकों से रूपया 10.00 लाख तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ग्रामोद्योग स्थापना के उपरान्त टर्म लोन पर सामान्य वर्ग हेतु मात्र 4 % ब्याज पर एवं आरक्षित वर्ग अनु० जाति/अनु० ज० जाति/ पिछडा वर्ग / महिला / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक/ शारीरिक रूप से विकलागों के लिए उक्त सीमा तक आर्थिक सहायता ब्याज रहित उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । आवेदक द्वारा उद्योग में सामान्य जाति के प्रोजेक्ट काष्ठ 10% एव आरक्षित वर्ग अनु०जाति/ अनु० ज० जाति / पिछड़ा वर्ग / महिला / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक / शारीरिक रूप से विकलागों को प्रोजेक्ट काष्ठ का 5 % वहन करना होगा ब्याज उपादान की धनराशि इकाई के पक्ष में उद्योग स्थापना एवं कार्यरत रहने की दशा में विभाग द्वारा जिला योजना में प्राप्त धनराशि से ऋणदाता बैंक शाखाओं को क्लेम के आधार पर दिया जायेगा । शासन द्वारा गठित चयन कमेटी से चयन के उपरान्त चयनित किए जायेगें। पात्र उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्र उनके सेवा क्षेत्र की बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृत / वितरण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

लाभार्थी उक्त आवेदन वेबसाइट www.upkvib.gov.in/mmgry की ई पोर्टल पर आनलाइन कर सकते हैं । आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता/ अनुभव प्रमाण पत्र (उपलब्ध होने पर) आदि तथा परियोजना रिपोर्ट आनलाइन लाभार्थी को फीड/अपलोड करना होगा। तत्पश्चात आवदेन पत्र की हार्डकापी/ प्रिन्टआउट निकालते हुए मय समस्त संलग्नकों ( स्वप्रमाणित करते हुए ) के साथ कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, फतेहपुर में जमा कर सकते हैं । 

किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा । आनलाइन निकाले गये आवेदन पत्र की हार्डकापी/प्रिन्टआउट के साथ आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट आदि सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतिया संलग्न कर जमा करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उक्त कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।

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