एसबीआई के दबाव में आया विद्युत विभाग, एफआईआर का आदेश भूल पीड़िता पर तीन गुना पैसा जमा करने का ठोंका दावा
एक्सईएन हाइडिल ने कर्मचारियों से जवाब तलब की पत्रावली भी दबायी, नये आदेश में एसबीआई का जिक्र नहीं
02 वर्ष बाद भी फैमिली पेंशन व अन्य भुगतान के लिए भटक रही विधवा
जेई की मौत के बाद बिजली विभाग ने पहले मांगे पौने छः लाख, अब मांग रहा सवा उन्नीस लाख
फतेहपुर। विद्युत विभाग की हवा-हवाई गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है! लगभग 13 वर्षों से विभाग के लगभग पौने छः लाख रुपए की वापसी के नाकाफी प्रयासों के चलते जिम्मेदार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मीडिया ट्रायल शुरू होने के बाद आनन-फानन में अधिशाषी अभियंता द्वारा एसबीआई के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश तो जारी कर दिए गए किंतु कई माह बाद भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। इस मद में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका अब तक संदिग्ध रही है। वहीं अधिशाषी अभियंता रामसनेही यादव ने आदेश की नाफरमानी पर दो कर्मचारियों से जवाब तलब किया है। उधर विभाग के मुख्य अभियंता ने चैथी बार एक्सईएन फस्र्ट को तत्काल नो डयूज भेजने के कडे़ निर्देश दिए हैं, बावजूद इसके स्थानीय अधिकारी इस मद में गम्भीर नहीं है।
उल्लेखनीय है कि इस मामलें में विभाग अपने 05 अलग-अलग पत्रों में पाँच लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तेंतीस रूपये जमा करने पर ही पेंशन समेंत मृतक के अवशेष देयकों का भुगतान करने की बात करता रहा है किन्तु अधिशाषी अभियन्ता प्रथम ने अपने हालिया पत्र में उपरोक्त धनराशि का तेरह लाख बहत्तर हजार इकहत्तर रूपये ब्याज के साथ कुल उन्नीस लाख इक्कीस हजार चार रूपये जमा करने के बाद ही गुलपत्ती देवी पत्नी स्व0 लल्लन प्रसाद के मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। इतना ही नहीं विद्युत विभाग ने अब भारतीय स्टेट बैंक के संबधित खाते का जिक्र समाप्त कर विभाग के पंजाब नेशनल बैंक में संचालित व्यय खातें में संपूर्ण धनराशि जमा करने के निर्देश दिये हैं। अधिशाषी अभियन्ता रामसनेही ने पत्रांक 7807/वि0वि0ख0प्र0फ0/दिनांक 04 जनवरी 2022 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पीएनबी क खाते में बगैर धनराशि जमा करे अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना संभव नहीं होगा।
बताते चलें कि विद्युत विभाग ने तत्कालीन जूनियर इंजीनियर लल्लन प्रसाद को 21 अक्टूबर 2008 को चेक सं. 590370 के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के विभागीय व्यय (अधिशाषी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रथम, फतेहपुर) खाते से 11437 रूपए की एक चेक किसी भुगतान के बाबत काटी थी। उन्होंने यह चेक अपने खाते में लगाईं तो बैंक ने क्लियरिंग के दौरान विभाग के खाते से 11437 रूपए के स्थान पर 590370 रूपए डेविट कर यह धनराशि लल्लन प्रसाद के खाते में क्रेडिट कर दी।
विभाग के जिम्मेदारों को खाते से अतिरिक्त धनराशि डेविट होनें की भनक काफी समय तक नहीं लगी किन्तु कुछ माह बाद लल्लन को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्कालीन अधिशाषी अभियंता और लेखाकार को इसकी जानकारी दी। उनसे कहा गया कि यह पैसा नकद वापस कर दें, विभाग अपने तरीके से एड्जस्ट कर लेगा। लगभग साढे पांच माह बाद लल्लन प्रसाद ने अरिरिक्त धनराशि 578933 रूपए नकद अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम)के सामने लेखाकार को लौटा दिया!
इस प्रकरण के बाद कुछ वर्षों तक लल्लन यहां तैनात रहे। इस बीच किन्हीं कारणों से उन्हें निलंबित कर दिया गया। और उन्हें मुख्य अभियंता कार्यालय प्रयागराज से संबद्ध कर दिया गया। उधर जून 2011 में आडिट के दौरान 578933 रूपए समेत कुछ और धनराशि एकाउंट में शार्ट होने का मामला पकड में आया, जिसके बाद पडताल शुरु हुईं और बैंक को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई। यानी तीन साल तक मामले को दबाकर रखा गया! तब तक तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, लेखाकार सहित लल्लन की भी यहां से रवानगी हो चुकी थी। नए अधिकारी और कर्मचारी के लिए उपरोक्त धनराशि की वस्तु स्थिति का पता लगा पाना टेढी खीर साबित हो रहा था। इस बीच बैंक ने कार्यालयाध्यक्ष को 19 सितंबर 2011 को तल्ख टिप्पणी के साथ एक पत्र लिखा जिसमें विभाग के पत्रांक 2894 दिनांक 05 सितंबर 2011 के पत्र के जवाब में लिखा कि चेक संख्या 983142 दिनांक 16 अप्रैल 2008 रु. 8600 की राशि जो कि दो बार भुगतान हो गई थी, 17 सितम्बर 2011 को विभाग के खाते में जमा करके त्रुटि का निवारण कर दिया गया। चेक संख्या 581874 दिनांक 04 सितंबर 2008 रु. 8469 की राशि ठीक करके अधिक भुगतान की गई राशि विभाग के खाते में 17 सितंबर 2011 को जमा करके त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है।
इस पत्र में बैंक ने स्वीकार किया कि चेक संख्या 590370 दिनांक 27 अक्टूबर 2008 रु. 11437 का भुगतान त्रुटिवश रु. 590370 लल्लन प्रसाद के खाता संख्या 10946359595 में जमा हो गया है। इस त्रुटि को विभाग द्वारा लगभग 03 वर्ष के पश्चात इंगित करने के कारण यह धनराशि खातेदार द्वारा निकालकर अपने उपयोग में ले ली गई है। इस पत्र में बैंक ने स्पष्ट टिप्पणी के साथ कहा कि लल्लन प्रसाद 33 केवीए बिंदकी में नियुक्त कर्मचारी हैं, जो कि वहा से अन्यत्र स्थानांतरित हो गए हैं। बैंक द्वारा इस पत्र के माध्यम से तत्कालीन अधि. अभि. से अपेक्षा की गई कि लल्लन प्रसाद का वर्तमान नियुक्ति स्थान व पता उपलब्ध कराएं ताकि उनसे संपर्क करके उनके द्वारा अधिक निकाली गई राशि सुनिश्चित कराकर विभाग के खाते में क्रेडिट कराकर इस त्रुटि का निराकरण किया जा सके। बैंक ने लल्लन प्रसाद के मामले में विभाग से सहयोग की अपेक्षा की किन्तु विभाग के लचर रवैय्ये के कारण बात आगे नहीं बढ सकी! वजह मानी जा रही है कि, क्योंकि लल्लन ने तो अधिकारी के सामने लेखाकार को पैसे लौटा दिए थे, अब विभाग सिर्फ खानापूरी कर रहा था!
यहां पर गौरतलब है कि अगर लल्लन प्रसाद पैसा वापस नहीं कर रहे थे, तो प्रयागराज में तैनाती के दौरान किसी मामले में उनके निलंबन से पूर्व कई वर्ष तक विभाग ने अपने मुख्यालय को वेतन से कटौती का पत्र क्यों नहीं लिखा या फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? यह सब कुछ इस मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है! विभागीय सूत्रों के अनुसार लल्लन प्रसाद यहां से निलम्बित होने के बाद मई 2020 तक मुख्य अभियंता (वि.) इ.क्षे. 73 टैगोर टाउन प्रयागराज में बतौर सहायक अभियंता सेवारत रहे किन्तु विभाग इस धनराशि की उनसे वसूली के बाबत कोई तरीका नहीं अपनाया। डेढ वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में लल्लन प्रसाद की मौत के बाद उनके परिजनों ने जब अवशेष देयो और फैमली पेंशन आदि के लिए मुख्य अभियंता (वि.) प्रयागराज के कार्यालय में पत्राचार किया और सम्बंधित अधिकारी ने स्थानीय अधिशाषी अभियंता प्रथम को अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए पत्र भेजा तो स्थानीय कार्यालय के भ्रष्ट तन्त्र की बांझे खिल गई। एनओसी देना तो दूर उल्टे मृतक लल्लन के परिजनों पर 578933 रूपए तत्काल विभाग में जमा कराने पर ही एनओसी देने की शर्त थोप दी।
खबर है कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता प्रथम रामसनेही द्वारा विगत 24 अगस्त को एक पत्र (पत्रांक 3410) जारी करके कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी (कार्य) मुकुल गुप्ता एवं कैशियर (कार्य), कार्यालय सहायक अजीत सिंह को निर्देशित किया गया कि लल्लन प्रसाद के मामले में सम्बंधित बैंक की घोर लापारवाही साबित हुईं है, इसलिए भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन फतेहपुर के सक्षम अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें व मुख्य अभियंता (वितरण) प्रयागराज को अवगत कराएं। बावजूद इसके अब तक दोनों कर्मचारियो द्वारा इस पत्र के अनुपालन में कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। सूत्र है कि मुकुल गुप्ता कानपुर से आवागमन करते हैं, और हफ्ते में एक दो दिन ही आते हैं।
अजीत सिंह कहते हैं कि जब मुकुल गुप्ता कहेंगे मै साथ मेंचला जाऊंगा! इधर आदेश की नाफरमानी पर अधि. अभि. ने दोनों कर्मचारियो से जवाब तलब किया है। अधि. अभि. राम सनेही यादव बताते हैं कि इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। पूर्व के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई इसलिए मामला उलझ गया है। उन्होंने कहा कि अब जो भी निर्णय लेना होगा मुख्य अभियंता (कार्यालय) द्वारा लिया जायेगा। उन्होंने वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया है।
उधर मुख्य अभियंता (वि.) के हवाले से वहा के अधिशाषी अभियंता (प्र.नि.) जय शंकर राय ने विगत 25 अगस्त 2021 को (पत्रांक 6794) स्थानीय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को पत्र भेजकर स्व. लल्लन प्रसाद की पत्नी गुलपत्ती देवी के विगत 04 अगस्त 2021 के शिकायतीपत्र का हवाला देते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि एवं टाइम स्केल के निस्तारण हेतु मंडलायुक्त प्रयागराज मण्डल को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समस्त बकाए पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने हेतु पूर्व के विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए उक्त प्रकरण में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने में उनके द्वारा किए जा रहे विलम्ब पर रोष व्यक्त करते किन कारणों से अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया, वस्तु स्थिति से क्षेत्रीय कार्यालय को अतिशीघ्र संज्ञानित कराने के निर्देश दिए गए।
उपरोक्त प्रकरण में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय के ओएस (सेवानिवृत) का कहना है कि 578933 रूपए की कटौती स्व. लल्लन प्रसाद के अवशेष देयों से की जायेगी। वह इस मामले में बैंक को बहुत ज्यादा दोषी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इसमें लल्लन प्रसाद की नियत खराब रही है। उन्होंने खाते में पैसा आने के बावजूद वापस नहीं किया। कुल मिलाकर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम (फतेहपुर) कार्यालय के 578933 रूपए का मामला पूरी तरह संदिग्ध बना हुआ है। सोचनीय विषय है कि सूबे के भ्रष्टतम विभागों में शुमार विद्युत विभाग के कर्ता-धर्ता इतने लम्बे समय तक क्यों नींद में रहे और कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में बडा विषय है। इतना ही नहीं इस मामले के साथ जो तीन मामले आडिट के दौरान पकड में आए थे, उनका कोई हवाला सम्बंधित पत्रवालियो में फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं!यहां पर यह भी गौरतलब है कि तत्कालीन अधिशाषी अभियंता आरआर सिंह ने लल्लन सिंह को पत्रांक 5181 दिनांक 22 मई 2012 के माध्यम से चेतावनी दी थी कि अगर उनके द्वारा 578933 रूपए उनके कार्यालय में नकद/चेक द्वारा जमा नहीं करवाए जाते तो उनकी सत्य निष्ठा संदिग्ध मानते हुए उपरोक्त धनराशि ब्याज सहित उन्हें मिलने वाले देयों से कटौती कर ली जायेगी। इस चेतावनी के बावजूद न तो किसी प्रकार की कटौती की गई और न ही विधिक कार्यवाही ही अमल में लाई गई। लल्लन के परिजनों का दावा है कि विभाग ने लगभग प्रारम्भ में ही उपरोक्त धनराशि नकद जमा करवा ली थीं, अब क्यों दावा किया जा रहा है, उनकी समझ से परे हैं, जो जॉच का विषय है। कहा कि अगर अनायास कटौती की या जल्द अवशेष देयों का भुगतान न किया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाने को विवश होंगे!परिजन इस तरह के कोई पत्र कभी भी लल्लन प्रसाद को प्राप्त न होने की दावा करते हैं! मुख्य अभियंता (वितरण) प्रयागराज विनोद कुमार ने स्थानीय अधिशाषी अभियंता को विगत 08 सितम्बर को पुनः पत्र भेजकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके प्रकरण की पत्रावली सेवानिवृत ओएस की टेबुल में दबी पडी है।
ऐसी संभावना बलवती हैं कि विभाग भारतीय स्टेट बैंक की संबधित शाखा पर अब किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से बच रहा है और अपने नये आदेश में एसबीआई के संबधित खाते का जिक्र तक ना करके पंजाब नेशनल बैंक के व्यय खाते का हवाला देते हुये गुलपत्ती देवी पर लगभग सवा उन्नीस लाख रूपये जमा करने का दबाव बना रहा है।