नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी के मिली आजीवन कारावास की सजा।
रिपोर्ट - श्रीकांत श्रीवास्तव
बांदा - नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सजा सुनाई गई। थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत था। विवेचक और अभियोजक की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा।
पुलिस अधीक्षक बांदा के कुशल निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों में पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में आज दिनांक 21.04.2022 को थाना बबेरु क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है । गौरतलब हो कि इस संबंध में थाना बबेरु पर *मु0अ0सं0 185/19 अन्तर्गत धारा 376AB/506 भादवि व धारा 5/6 पाक्सो* एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही थी । विवेचक द्वारा प्रभावी से मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.04.2022 को उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त बीरबल केवट पुत्र धर्मराज उर्फ बाबू केवट नि0 केवटरा मजरा बदौली थाना बबेरु जनपद बांदा को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।