अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आधार नंबर एकत्रित करने के संबंध में बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई संपन्न

 अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आधार नंबर एकत्रित करने के संबंध में बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई संपन्न



फतेहपुर।अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रित करने के संबंध में बैठक राजनैतिक दलों के साथ सम्पन्न हुई । जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 238 - जहानाबाद 239- बिन्दकी, 240-फतेहपुर, 241-अयाहशाह, 242 - हुसैनगंज तथा 243- खागा (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जा रही है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम -26 बी द्वारा अधिसूचित फार्म -6 बी में दिया जाएगा । फार्म -6 बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा । स्व-प्रमाणन के साथ (with self-authentication) सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल / एप पर ऑनलाइन फार्म -6 बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है । स्व-प्रमाणीकरण के बिना (withoutself-authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म -6 बी आनलाइन जमा किया जाएगा ।

जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म -6 बी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाने के निर्देश दिए गये है । 

आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में दो तिथिया यथा दिनांक 07.08.2022 (रविवार) एवं दिनांक 21.08.2022 (रविवार) को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है । यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म -6 वी स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं । 

मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है । किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा । 

उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/ संशोधन इत्यादि से सम्बन्धित फार्मों को परिवर्तित किया गया है । परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवदेन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म -6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म -7 तथा निवास परिवर्तन / निर्वाचक नामावली में संशोधन / मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन / दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म -8 है ।

आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा-01 जनवरी,01 अप्रैल,01 जुलाई एवं अक्टूबर निर्धारित की गयी है । उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है ।

 इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर नन्दप्रकाश मौर्या, बिन्दकी श्रीमती अंजू वर्मा, खागा  मनीष कुमार, अपर उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार निगम, प्रभाकर त्रिपाठी, तहसीलदार खागा ईवेंद्र कुमार,  रामप्रताप सिंह गौतम भाजपा,  राजीव लोचन कांग्रेस,  राजकुमार एडीओ बहुवा सहित सम्बन्धित उपस्थित रहे ।

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