अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास उत्तर प्रदेश जिला प्रबंधक सुश्री शालिनी ने योजना के बारे में दी जानकारी

 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास उत्तर प्रदेश जिला प्रबंधक सुश्री शालिनी ने योजना के बारे में दी जानकारी



फतेहपुर। सुश्री शालिनी, जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि०लि० ने बताया कि उ०प्र०अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) में विलय कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत कलस्टर के रूप में न्यूनतम 08-10 व्यक्तियों के समूह का गठन कर इकाई स्थापित की जायेगी। विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में पूर्व की अनुदान राशि रू० 10,000/- (दस हजार मात्र) से बढाकर प्रति लाभार्थी (परिवार) अधिकतम रू0-50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) अथवा प्रति व्यक्ति योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो प्रदान किया जायेगा तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। उक्त योजनान्तर्गत आय की सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु रू0-250000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) वार्षिक आय तक वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस योजना में अनुसूचित जाति बाहुल्य / प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों में गठित होने वाले समूहों को वरीयता प्रदान की जायेगी। कलस्टर के रूप में 08 से 10 व्यक्तियों को समूह के रूप में अपनी इच्छानुसार इकाई स्थापित करने के लिये अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कक्ष सं0-116, प्रथम तल, विकास भवन, फतेहपुर पर उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त करें।

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